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पटना HC में शिक्षक नियोजन पर हुई सुनवाई, पुस्तकालय अध्यक्षों को शामिल करने पर हुई बहस - Recruitment Of Head Master In Bihar

बिहार में हेड मास्टरों की बहाली ( Recruitment Of Head Master In Bihar ) की प्रक्रिया चल रही है. बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग बहाली कर रही है. वहीं नियुक्ति में पुस्तकालय अध्यक्षों को मौका देने को लेकर मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई. पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : May 5, 2022, 11:00 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट में गुरुवर को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में पुस्तकालय अध्यक्षों को मौका देने के मामले में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Chief Justice Sanjay Karol) ने मामले की सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Teachers Recruitment In Bihar) की. खंडपीट ने मामले में बहाली पर रोक नहीं लगया गया, लेकिन याचिका पर अंतिम निर्णय पर प्रधानाध्यापकों की बहाली निर्भर करेगी.

पढ़ें- फर्जी शिक्षकों के वेतन पर सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में पटना हाईकोर्ट में PIL दायर

समान अवसर की मांगः अपीलकर्ता के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली एसटीईटी पास उम्मीदवारों से की गई है और उनसे पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है, तो फिर प्रधानाध्यापकों की बहाली से वंचित करने का कानून सही नहीं है. उन्होंने बहाली के लिए बनाये गये नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए.


20 जून को होगी अगली सुनवाईः हाईकोर्ट ने इस मामलें पर विस्तार से सुनवाई के लिए आगामी 20 जून की तारीख तय की. इसके साथ ही कहा कि कोई भी बहाली इस केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा. बता दें कि बिहार में लंबे समय के बाद स्कूलों के लिए बिहार में हेड मास्टरों की बहाली प्रक्रिया चल रही है.

पटनाः पटना हाईकोर्ट में गुरुवर को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में पुस्तकालय अध्यक्षों को मौका देने के मामले में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Chief Justice Sanjay Karol) ने मामले की सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Teachers Recruitment In Bihar) की. खंडपीट ने मामले में बहाली पर रोक नहीं लगया गया, लेकिन याचिका पर अंतिम निर्णय पर प्रधानाध्यापकों की बहाली निर्भर करेगी.

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समान अवसर की मांगः अपीलकर्ता के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली एसटीईटी पास उम्मीदवारों से की गई है और उनसे पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है, तो फिर प्रधानाध्यापकों की बहाली से वंचित करने का कानून सही नहीं है. उन्होंने बहाली के लिए बनाये गये नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए.


20 जून को होगी अगली सुनवाईः हाईकोर्ट ने इस मामलें पर विस्तार से सुनवाई के लिए आगामी 20 जून की तारीख तय की. इसके साथ ही कहा कि कोई भी बहाली इस केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा. बता दें कि बिहार में लंबे समय के बाद स्कूलों के लिए बिहार में हेड मास्टरों की बहाली प्रक्रिया चल रही है.

पढ़ें- बिहार प्रारंभिक शिक्षक: दो महीने से बिना वेतन के काम कर रहे गुरूजी, आर्थिक तंगी ने बढ़ायी परेशानी

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