पटनाः पटना हाईकोर्ट में गुरुवर को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में पुस्तकालय अध्यक्षों को मौका देने के मामले में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Chief Justice Sanjay Karol) ने मामले की सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Teachers Recruitment In Bihar) की. खंडपीट ने मामले में बहाली पर रोक नहीं लगया गया, लेकिन याचिका पर अंतिम निर्णय पर प्रधानाध्यापकों की बहाली निर्भर करेगी.
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समान अवसर की मांगः अपीलकर्ता के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली एसटीईटी पास उम्मीदवारों से की गई है और उनसे पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है, तो फिर प्रधानाध्यापकों की बहाली से वंचित करने का कानून सही नहीं है. उन्होंने बहाली के लिए बनाये गये नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए.
20 जून को होगी अगली सुनवाईः हाईकोर्ट ने इस मामलें पर विस्तार से सुनवाई के लिए आगामी 20 जून की तारीख तय की. इसके साथ ही कहा कि कोई भी बहाली इस केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा. बता दें कि बिहार में लंबे समय के बाद स्कूलों के लिए बिहार में हेड मास्टरों की बहाली प्रक्रिया चल रही है.
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