पटना: बिहार में नेशनल हाईवे (National Highway in Bihar) के निर्माण और रखरखाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच के समक्ष इन मामलों पर सुनवाई के दौरान हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-77 के मामले में वैशाली के डीएम ने हलफनामा दायर किया है. इसमें कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया कि रामाशीष चौक से अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया गया है. साथ ही बस स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए नगर परिषद को लिखा गया था लेकिन दो बार टेंडर निकालने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ.
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पटना हाईकोर्ट में वैशाली के जिलाधिकारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि दो बार टेंडर निकालने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को जमीन अधिग्रहण करने के लिए लिखा गया है. पहले भी अतिक्रमण हटा दिया गया था, लेकिन एनएचएआई की ओर से निर्माण नहीं किए जाने की वजह से दोबारा अतिक्रमण हो गया था. पुलिस अधीक्षक ने यह भी आदेश देकर पुलिस बल को तैनात कर दिया है कि रामाशीष चौक से बीएसएनएल गोलंबर तक किसी तरह की पार्किंग नहीं की जाएगी. इस मामले पर एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.
इसके साथ ही मुंगेर से मिर्जा चौकी एनएच-80 मामले पर भी सुनवाई हुई. यह दो जिलों मुंगेर और भागलपुर से होकर गुजरता है लेकिन गंगा के किनारे स्थित होने की वजह से हर साल बाढ़ के पानी में बह जाता है. इसलिए, बिहार सरकार के आग्रह पर भारत सरकार के सड़क व परिवहन मंत्रालय ने कंक्रीट रोड के निर्माण के लिए टेंडर निकाला है, जो कि महीने के अंत तक फाइनल हो जाएगा. तब तक राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग को इसे चलने लायक बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
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वहीं एनएच-80 मुंगेर से मिर्जा चौकी तक वर्तमान सड़क के समानांतर ही ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाना है. इसको लेकर एनएचएआई द्वारा पैसा जमा करने, जमीन अधिग्रहण की स्थिति, क्षतिपूर्ति की राशि के बटवारे और कब्जा सौंपने के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि इसके अलावा महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया सेक्शन पॉकेट-1, एनएच-107 जल्द से जल्द पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को हटाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है.
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