पटना: पटना हाईकोर्ट ने टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राज्य में अंगीभूत लॉ कॉलेज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की.
रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बताने को कहा कि इन लॉ कॉलेजों में प्रिसिंपल और शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस पर कार्रवाई कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
-
पटना: दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM ने की बैठक, गांधी मैदान में खास निगरानी
— ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
https://t.co/S0iXmkYyBu
">पटना: दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM ने की बैठक, गांधी मैदान में खास निगरानी
— ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 18, 2019
https://t.co/S0iXmkYyBuपटना: दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM ने की बैठक, गांधी मैदान में खास निगरानी
— ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 18, 2019
https://t.co/S0iXmkYyBu
छात्रों के एडमिशन की मिली अनुमति
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.