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HC ने भागलपुर TNB लॉ कॉलेज मामले में की सुनवाई, रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा

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Published : Sep 20, 2019, 9:11 PM IST

इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.

पटना हाईकोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट ने टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राज्य में अंगीभूत लॉ कॉलेज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की.

रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बताने को कहा कि इन लॉ कॉलेजों में प्रिसिंपल और शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस पर कार्रवाई कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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    — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

छात्रों के एडमिशन की मिली अनुमति
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राज्य में अंगीभूत लॉ कॉलेज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की.

रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बताने को कहा कि इन लॉ कॉलेजों में प्रिसिंपल और शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस पर कार्रवाई कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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छात्रों के एडमिशन की मिली अनुमति
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.

[20/09, 12:23] Anand Verma: पटना हाईकोर्ट ने टीएनवी लॉ कॉलेज,भागलपुर के मामलें पर सुनवाई करते हुए बार कौन्सिल ऑफ़ इंडिया को से राज्य में अन्गीभूत लॉ कॉलेज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है । कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट ने बार कौन्सिल ऑफ़ इंडिया को ये भी बताने को कहा कि इन लॉ कॉलेजों में प्रिन्सिपल व शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं।कोर्ट ने राज्य सरकार व विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस पर कार्रवाई कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सत्र 2019- 20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज,भागलपुर में छात्रों की एडमिशन लेने की अनुमति दे दी।इस मामलें पर तीन माह बाद सुनवाई की जायेगी ।
[20/09, 12:24] Anand Verma: Slug.  Conditions of govt. Law Colleges.
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