पटना: पुलिस कस्टडी में कथित रूप से गुड्डू राय नाम के एक कैदी की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में जस्टिस अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (Justice Arvind Kumar Srivastava) ने अगली सुनवाई में केस डायरी (Case Diary) पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता कमलेश कुमार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है.
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याचिकाकर्ता के विरुद्ध हुई विभागीय जांच में यह पाया गया था कि मारपीट की वजह से गुड्डू राय की मृत्यु हुई थी. छपरा स्थित सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक हीरालाल प्रसाद द्वारा 20 अगस्त, 2019 को सारण के दाउदपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी दाउदपुर पर कस्टडी में जाने के बाद जांच के क्रम में कैदी को गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया गया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.
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घटना स्थल दाउदपुर थाना परिसर स्थित थानाध्यक्ष का कक्ष बताया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने आरोपी पुलिस अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि- 'मृतक गुड्डू राय एक कुख्यात अपराधी था उसके विरुद्ध बहुत सारे केस थे. पुलिस अधिकारी द्वारा कानून के दायरे में मृतक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई थी. जेल में ही कुछ कैदियों द्वारा मारपीट किये जाने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.'
उन्होंने बताया कि गुड्डू राय को 21 जुलाई 2017 को ज्यूडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया था. उसकी मृत्यु 26 जुलाई 2017 को पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई थी. मृतक का पोस्टमार्टम भी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हुआ था.
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