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पंचायत चुनाव: शर्तों के साथ चालू योजनाओं में राशि की निकासी की छूट - Amendment

संशोधन (Amendment) के मुताबिक पहले से चल रही जिन योजनाओं का काम शुरू हो गया है, उन पर कोई रोक नहीं होगी. हालांकि जो योजना स्वीकृत हो गई हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है उन योजनाओं के कार्य शुरू पर रोक जारी रहेगी.

आचार संहिता
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Published : Sep 2, 2021, 9:51 PM IST

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को लेकर आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है. जिस वजह से पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने राज्य संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के बाद कई सारे कामों को लेकर के भुगतान की राशि पर रोक लग गई. हालांकि अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ थोड़ी राहत दी है.

ये भी पढ़ें: बिहार पंचायत चुनाव: पहले दिन 393 लोगों का हुआ नामांकन

अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चालू योजनाओं (Current Plans) में राशि की निकासी (Withdrawal of Amount) की छूट दे दी है. अपर मुख्य सचिव के द्वारा आदेश में संशोधित कर क्रियान्वित योजनाओं की राशि निकासी की जा सकती है.

इस नए संशोधन (Amendment) के मुताबिक पहले से चल रही योजनाएं, जिनका कार्य शुरू हो गया है, उन पर कोई रोक नहीं होगी. जो योजना स्वीकृत हो गई है या पहले से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उन तमाम योजनाओं के कार्य प्रारंभ पर रोक रहेगी.

ये भी पढ़ें: मुखिया-सरपंच के लिए जमा करना होगा ₹1000 फीस, जानिए अन्य पदों के लिए कितनी होगी जमानत राशि

दरअसल पंचायती राज के आदेश के बाद कई सारे कामों को लेकर भुगतान की राशि पर रोक लग गई थी. पंचायती राज संस्थाओं के परामर्शी प्रतिनिधियों (Consultative Representatives) के मुताबिक खातों के संचालन के रोक लग जाने से पहले से कराए गए काम का भी भुगतान रुक गया था. जिसके बाद से परामर्शी प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था. आखिरकार परामर्शी प्रतिनिधियों का विरोध रंग लाया है. सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चालू योजनाओं में राशि की निकासी की छूट दे दी है. हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के (Bihar State Election Commission) के स्तर से धन राशि का भुगतान किया जाएगा.

11 चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम (EVM) का इस्तेमाल होगा. वोट 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को डाले जाएंगे.मुखिया के 8072, ग्राम पंचायत सदस्य के 113307, पंचायत समिति सदस्य के 11104, जिला परिषद सदस्य के 1160, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 8072 और पंच के लिए 113307 पदों पर चुनाव होंगे. कुल 255022 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे. 8072 पंचायतों में 1,13,891 बूथ बनाए गए हैं. 6 करोड़ 38 लाख 94 हजार 737 मतदाता चुनाव में शामिल होंगे. इनमें 3,35,80,487 पुरुष, 3,03,11,779 महिला और 2,471 अन्य मतदाता हैं.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को लेकर आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है. जिस वजह से पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने राज्य संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के बाद कई सारे कामों को लेकर के भुगतान की राशि पर रोक लग गई. हालांकि अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ थोड़ी राहत दी है.

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अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चालू योजनाओं (Current Plans) में राशि की निकासी (Withdrawal of Amount) की छूट दे दी है. अपर मुख्य सचिव के द्वारा आदेश में संशोधित कर क्रियान्वित योजनाओं की राशि निकासी की जा सकती है.

इस नए संशोधन (Amendment) के मुताबिक पहले से चल रही योजनाएं, जिनका कार्य शुरू हो गया है, उन पर कोई रोक नहीं होगी. जो योजना स्वीकृत हो गई है या पहले से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उन तमाम योजनाओं के कार्य प्रारंभ पर रोक रहेगी.

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दरअसल पंचायती राज के आदेश के बाद कई सारे कामों को लेकर भुगतान की राशि पर रोक लग गई थी. पंचायती राज संस्थाओं के परामर्शी प्रतिनिधियों (Consultative Representatives) के मुताबिक खातों के संचालन के रोक लग जाने से पहले से कराए गए काम का भी भुगतान रुक गया था. जिसके बाद से परामर्शी प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था. आखिरकार परामर्शी प्रतिनिधियों का विरोध रंग लाया है. सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चालू योजनाओं में राशि की निकासी की छूट दे दी है. हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के (Bihar State Election Commission) के स्तर से धन राशि का भुगतान किया जाएगा.

11 चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम (EVM) का इस्तेमाल होगा. वोट 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को डाले जाएंगे.मुखिया के 8072, ग्राम पंचायत सदस्य के 113307, पंचायत समिति सदस्य के 11104, जिला परिषद सदस्य के 1160, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 8072 और पंच के लिए 113307 पदों पर चुनाव होंगे. कुल 255022 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे. 8072 पंचायतों में 1,13,891 बूथ बनाए गए हैं. 6 करोड़ 38 लाख 94 हजार 737 मतदाता चुनाव में शामिल होंगे. इनमें 3,35,80,487 पुरुष, 3,03,11,779 महिला और 2,471 अन्य मतदाता हैं.

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