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LTC घोटाला मामले में RJD विधायक अनिल कुमार साहनी की सजा पर फैसला आज - अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला

अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों की सजा की अवधि पर आज दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया था, उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं.

RJD MLA Anil Kumar Sahni Etv Bharat
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Published : Sep 3, 2022, 11:43 AM IST

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी. स्पेशल जज एमके नागपाल फैसला सुनाएंगे. इस मामले में जज ने 3 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें - LTC scam Case: RJD विधायक अनिल कुमार साहनी की सजा पर फैसला सुरक्षित

29 अगस्त को ठहराया गया था दोषी : कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर फैसला सुरक्षित (Verdict on LTC scam) रख लिया था. कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया था उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था.

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरूपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं. साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी (LTC scam Case).

इससे पहले 31 अगस्त को सुनवाई के दौरान इस मामले के तीनों दोषी कोर्ट में मौजूद थे. पूर्व सांसद एवं आरजेडी विधायक अनिल कुमार साहनी की ओर से वकील मोहिंदर सैनी और जीतेंद्र सैनी, एनएस नायर की ओर से वकील ब्रह्म सिंह और अरविंद तिवारी की ओर से वकील अभय कुमार पांडेय ने दलीलें पेश कीं थीं. सीबीआई की ओर से वकील पंकज गुप्ता ने दलीलें रखीं थीं. कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 सितंबर को मध्याह्न तक अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी. स्पेशल जज एमके नागपाल फैसला सुनाएंगे. इस मामले में जज ने 3 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया था.

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29 अगस्त को ठहराया गया था दोषी : कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर फैसला सुरक्षित (Verdict on LTC scam) रख लिया था. कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया था उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था.

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरूपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं. साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी (LTC scam Case).

इससे पहले 31 अगस्त को सुनवाई के दौरान इस मामले के तीनों दोषी कोर्ट में मौजूद थे. पूर्व सांसद एवं आरजेडी विधायक अनिल कुमार साहनी की ओर से वकील मोहिंदर सैनी और जीतेंद्र सैनी, एनएस नायर की ओर से वकील ब्रह्म सिंह और अरविंद तिवारी की ओर से वकील अभय कुमार पांडेय ने दलीलें पेश कीं थीं. सीबीआई की ओर से वकील पंकज गुप्ता ने दलीलें रखीं थीं. कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 सितंबर को मध्याह्न तक अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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