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बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की समय सीमा बढ़ी, 1 जुलाई 2022 से लगेगा प्रतिबंध

15 दिसंबर से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की समय सीमा अब अगले साल 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है. दरअसल, प्लास्टिक व्यवसायियों की ओर से लगातार प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ाने की मांग ( Ban on single use Plastic date extend ) की जा रही थी. पढ़ें पूरी खबर

प्लास्टिक पर बैन की समय सीमा बढ़ी
प्लास्टिक पर बैन की समय सीमा बढ़ी
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Published : Dec 16, 2021, 3:50 PM IST

Updated : Dec 16, 2021, 6:21 PM IST

पटना: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन ( Single use plastic ban in Bihar ) लगाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. पहले 15 दिसंबर 2021 से ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने आखिरी वक्त में ऐलान किया कि अब 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के निर्माण, इस्तेमाल और वितरण पर प्रतिबंध लगेगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, खरीदने और बेचने पर लगेगा जुर्माना

दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है. बिहार में प्लास्टिक व्यवसायियों की ओर से लगातार प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इनका कहना था कि उन्हें भी अगले साल 30 जून तक का मौका दिया जाए, ताकि वे नई तकनीक के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड कर सकें, जिससे बिहार में बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप-प्लेट आदि का प्रोडक्शन शुरू कर सके.

ऐसे में अब सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर 1 लाख का जुर्माना या 3 महीने की कैद की सजा हो सकती है. बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सिंह प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 'सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर्यावरण के लिए अत्यंत नुकसानदायक है. यही वजह है कि इन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है. यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं.

''अब यह भूमि जल को भी प्रभावित कर रहे हैं. प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण मनुष्य के शरीर में पहुंच रहे हैं और विभिन्न तरह की बीमारियों की वजह बन रहे हैं. लिहाजा सरकार ने बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का डिसिजन लिया है. '' - दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ये भी पढ़ें: TATA Workers Union High School के बच्चों ने बेकार प्लास्टिक बोतल से बनाया साइंस पार्क

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉलिथीन की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है. नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लग जाएगा.

दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह आसानी से नष्ट नहीं होता है.सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, चम्मच, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे आइटम और सिगरेट के पैकेट के अलावा मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, कांटा-चम्मच पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध लागू होगा.

पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के अधिकारी के अनुसार, बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है. लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ जुर्माना और जेल भेजने का प्रावधान हैं. बता दें कि राज्य में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगने के बाद प्लास्टिक की खरीद और बिक्री (Buying and Selling plastic in Bihar) करने पर पांच साल की जेल की सजा भी हो सकती है. ऐसे में सरकार ने प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध की तैयारी कर ली है.

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पटना: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन ( Single use plastic ban in Bihar ) लगाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. पहले 15 दिसंबर 2021 से ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने आखिरी वक्त में ऐलान किया कि अब 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के निर्माण, इस्तेमाल और वितरण पर प्रतिबंध लगेगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, खरीदने और बेचने पर लगेगा जुर्माना

दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है. बिहार में प्लास्टिक व्यवसायियों की ओर से लगातार प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इनका कहना था कि उन्हें भी अगले साल 30 जून तक का मौका दिया जाए, ताकि वे नई तकनीक के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड कर सकें, जिससे बिहार में बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप-प्लेट आदि का प्रोडक्शन शुरू कर सके.

ऐसे में अब सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर 1 लाख का जुर्माना या 3 महीने की कैद की सजा हो सकती है. बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सिंह प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 'सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर्यावरण के लिए अत्यंत नुकसानदायक है. यही वजह है कि इन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है. यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं.

''अब यह भूमि जल को भी प्रभावित कर रहे हैं. प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण मनुष्य के शरीर में पहुंच रहे हैं और विभिन्न तरह की बीमारियों की वजह बन रहे हैं. लिहाजा सरकार ने बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का डिसिजन लिया है. '' - दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉलिथीन की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है. नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लग जाएगा.

दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह आसानी से नष्ट नहीं होता है.सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, चम्मच, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे आइटम और सिगरेट के पैकेट के अलावा मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, कांटा-चम्मच पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध लागू होगा.

पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के अधिकारी के अनुसार, बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है. लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ जुर्माना और जेल भेजने का प्रावधान हैं. बता दें कि राज्य में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगने के बाद प्लास्टिक की खरीद और बिक्री (Buying and Selling plastic in Bihar) करने पर पांच साल की जेल की सजा भी हो सकती है. ऐसे में सरकार ने प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध की तैयारी कर ली है.

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Last Updated : Dec 16, 2021, 6:21 PM IST
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