पटना: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित जिम ट्रेनर (Gym Trainer) गोलीकांड में कोर्ट ने पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाने की पुलिस से 27 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. आरोपी खुशबू सिंह और उसके पति डॉक्टर राजीव सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं.
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दरअसल, पटना के डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने कदमकुआं थाने की पुलिस से 27 नवंबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है. खुशबू सिंह की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट से अभियुक्त (खुशबू सिंह) को जमानत देने का अनुरोध किया. खुशबू के अधिवक्ता ने इमोशनल अपील करते हुए कहा दो महीने से अभियुक्त जेल में बंद है और उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं.
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वहीं, खुशबू के जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आवेदक ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसा देकर जिम ट्रेनर को जान से मारने का ठेका दिया था. इस बात की पुष्टि इस घटना में शामिल अपराधी ने पुलिस को दिये अपने बयान में कहा है. इसके लिए इस मामले में जांच रिपोर्ट और इंजरी रिपोर्ट आने के बाद ही सुनवाई करना उचित होगा.
आवेदक के विरुद्ध काफी साक्ष्य मौजूद है, जिससे यह पता चलेगा कि आवेदिक के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है. मालूम हो कि 18 सितंबर को राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम को हत्या करने के नीयत से गोली मारी गई थी. इस घटना में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति डॉ राजीव सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है.
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