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नियोजित शिक्षकों के लिए एक और मौका, अब 8 अगस्त तक ले सकेंगे ऐच्छिक तबादला

शिक्षकों के तबादला मामले पर 31 अक्टूबर 2017 के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में विधिक कठिनाई थी. इसके कारण ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं की गई थी. लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था.

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Published : Jul 25, 2019, 10:08 AM IST

पटना: बिहार सरकार ने शिक्षकों के च्वाइस ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है. यह तबादला अब 8 अगस्त तक हो सकेगा. इससे पहले च्वाइस ट्रांसफर के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी. विधान परिषद में मामला उठने के बाद इस निर्देश को जारी किया गया है.

8 अगस्त के बाद नहीं होगा तबादला
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेज दिया गया है. इस पत्र में कहा गया है कि 8 अगस्त तक जिला परिषद के नियोजन इकाई के तहत च्वाइस ट्रांसफर की कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद च्वाइस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि छठे चरण का नियोजन इससे प्रभावित होगा.

पूरा मामला
गौरतलब है कि शिक्षकों के तबादला मामले पर 31 अक्टूबर 2017 के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में विधिक कठिनाई थी. इसके कारण ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं की गई थी. लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था. 10 मई 2019 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके बाद जाकर च्वाइस ट्रांसफर का रास्ता साफ हो सका है.

पटना: बिहार सरकार ने शिक्षकों के च्वाइस ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है. यह तबादला अब 8 अगस्त तक हो सकेगा. इससे पहले च्वाइस ट्रांसफर के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी. विधान परिषद में मामला उठने के बाद इस निर्देश को जारी किया गया है.

8 अगस्त के बाद नहीं होगा तबादला
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेज दिया गया है. इस पत्र में कहा गया है कि 8 अगस्त तक जिला परिषद के नियोजन इकाई के तहत च्वाइस ट्रांसफर की कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद च्वाइस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि छठे चरण का नियोजन इससे प्रभावित होगा.

पूरा मामला
गौरतलब है कि शिक्षकों के तबादला मामले पर 31 अक्टूबर 2017 के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में विधिक कठिनाई थी. इसके कारण ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं की गई थी. लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था. 10 मई 2019 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके बाद जाकर च्वाइस ट्रांसफर का रास्ता साफ हो सका है.

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नियोजित शिक्षकों के लिए एक और मौका, अब 8 अगस्त तक ले सकेंगे ऐच्छिक तबादला

 





पटना: बिहार सरकार ने शिक्षकों के च्वाइस ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है. यह तबादला अब 8 अगस्त तक हो सकेगा. इससे पहले च्वाइस ट्रांसफर के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी. विधान परिषद में मामला उठने के बाद इस निर्देश को जारी किया गया है.

8 अगस्त के बाद नहीं होगा तबादला

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को पत्र भेज दिया गया है. इस पत्र में कहा गया है कि 8 अगस्त तक जिला परिषद के नियोजन इकाई के तहत च्वाइस ट्रांसफर की कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद च्वाइस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि छठे चरण का नियोजन इससे प्रभावित होगा.

पूरा मामला

गौरतलब है कि शिक्षकों के तबादला मामले पर 31 अक्टूबर 2017 के आदेश के कारण नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में विधिक कठिनाई थी. इसके कारण ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं की गई थी. लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति चायिका दायर किया था. 10 मई 2019 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके बाद जाकर च्वाइस ट्रांसफर का रास्ता साफ हो सका है.


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