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Fodder Scam: मंगलवार का दिन लालू के लिए होगा मंगल या जाना होगा जेल? पढ़ें ये रिपोर्ट - सीबीआई कोर्ट का फैसला

चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाने जा रही है. करीब 26 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत द्वारा सुनाये जाने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मंगलवार यानी 15 फरवरी को सुबह 10.30 बजे न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी बने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 99 अभियुक्त हाजिर होंगे.

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Published : Feb 14, 2022, 9:44 PM IST

रांची/पटना : मंगलवार का दिन लालू प्रसाद के लिए अहम माना जा रहा है. क्या मंगलवार का दिन लालू के लिए मंगल भरा होगा या फिर लालू को चारा घोटाला केस में जेल जाना होगा. यह चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाने जा रही है. करीब 26 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत द्वारा सुनाये जानेवाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मंगलवार यानी 15 फरवरी को सुबह 10.30 बजे न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी बने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 99 अभियुक्त हाजिर होंगे. गौरतलब है कि झारखंड में चारा घोटाला केस में 53 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें यह 52वां यह केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाने जा रही है.

ये भी पढ़ें- पिता लालू यादव से मिलने रांची पहुंची बेटी मीसा भारती, 15 फरवरी को चारा घोटाला मामले में आएगा फैसला


आरोपियों पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप : डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे हैं. इन सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. चारा घोटाला केस को देख रहे अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो इन आरोपियों पर चार्ज फ्रेम के समय जो धाराएं लगी हुई हैं उसके आधार पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है. न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रा वधान है. इधर राजद समर्थकों में अदालत के फैसले को लेकर बेचैनी बढी हुई है. राजद नेता राजेश यादव की मानें तो अदालत के फैसले का सम्मान लालू प्रसाद करते आ रहे हैं जो भी फैसला होगा उसका पालन किया जायेगा.


चारा घोटाला के 4 केसों में हो चूकी है लालू को सजा : लालू प्रसाद से जुड़ा चारा घोटाला का यह पांचवां केस है. इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा 2 केस और देवघर- दुमका का एक एक केस में लालू को सजा मिल चूकी है. सीबीआई की विभिन्न अदालत ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की थी. इस केस में लालू प्रसाद पर सीबीआई ने 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A, IPC and 13(2), 13(1)(c)PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप लगाया है. जो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा सकती है. इसके अलावे लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई ने 575 गवाह को अदालत के समक्ष पेश किया है. सीबीआई की ओर से इस मामले में कोर्ट के समक्ष 16 ट्रंक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जो लालू एवं अन्य के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अहम है. हालांकि अपने उपर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए लालू प्रसाद की ओर से 14 गवाह कोर्ट के समक्ष लाया गया है.

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रांची/पटना : मंगलवार का दिन लालू प्रसाद के लिए अहम माना जा रहा है. क्या मंगलवार का दिन लालू के लिए मंगल भरा होगा या फिर लालू को चारा घोटाला केस में जेल जाना होगा. यह चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाने जा रही है. करीब 26 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत द्वारा सुनाये जानेवाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मंगलवार यानी 15 फरवरी को सुबह 10.30 बजे न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी बने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 99 अभियुक्त हाजिर होंगे. गौरतलब है कि झारखंड में चारा घोटाला केस में 53 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें यह 52वां यह केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाने जा रही है.

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आरोपियों पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप : डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे हैं. इन सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. चारा घोटाला केस को देख रहे अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो इन आरोपियों पर चार्ज फ्रेम के समय जो धाराएं लगी हुई हैं उसके आधार पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है. न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रा वधान है. इधर राजद समर्थकों में अदालत के फैसले को लेकर बेचैनी बढी हुई है. राजद नेता राजेश यादव की मानें तो अदालत के फैसले का सम्मान लालू प्रसाद करते आ रहे हैं जो भी फैसला होगा उसका पालन किया जायेगा.


चारा घोटाला के 4 केसों में हो चूकी है लालू को सजा : लालू प्रसाद से जुड़ा चारा घोटाला का यह पांचवां केस है. इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा 2 केस और देवघर- दुमका का एक एक केस में लालू को सजा मिल चूकी है. सीबीआई की विभिन्न अदालत ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की थी. इस केस में लालू प्रसाद पर सीबीआई ने 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A, IPC and 13(2), 13(1)(c)PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप लगाया है. जो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा सकती है. इसके अलावे लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई ने 575 गवाह को अदालत के समक्ष पेश किया है. सीबीआई की ओर से इस मामले में कोर्ट के समक्ष 16 ट्रंक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जो लालू एवं अन्य के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अहम है. हालांकि अपने उपर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए लालू प्रसाद की ओर से 14 गवाह कोर्ट के समक्ष लाया गया है.

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