पटना: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के दागी नेताओं को लेकर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राजनीतिक दलों को दागी और आपराधिक चरित्र के नेताओं के बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी चाहिए. वहीं, राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है.
'नेताओं की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें'
आपराधिक चरित्र के नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. साथ ही राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि वह उनके नेताओं के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें. वहीं, भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया है. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कहा है कि इससे राजनीतिक पार्टियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत
बीजेपी प्रवक्ता अजीत चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. तमाम राजनीतिक दलों को इसे स्वीकार करना चाहिए. ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाना चाहिए. जिसके खिलाफ आपराधिक मामले ना दर्ज हों. इससे लोकतंत्र मजबूत होगा. वहीं, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि राजनीतिक दलों को इससे काफी परेशानी होगी. न्यायिक प्रणाली इतनी लंबी है कि कोई किसी पर भी मुकदमा दर्ज करा सकता है. केस दर्ज होने के बाद न्याय पाने में 20 साल लग जाते हैं. क्या उस दौरान वह चुनाव नहीं लड़ेगा. पूरे मामले को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक बार देखना चाहिए.