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यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग सख्त, जांच के दौरान 26 वाहन जब्त.. 398 वाहन चालकों पर कार्रवाई

बिहार परिवहन विभाग की ओर से डीटीओ, एमवीआई सहित अन्य वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे राज्य में अभियान चलाया (Transport department strict in Bihar) गया. इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालकों से जुर्मान वसूला गया और कई वाहन भी जब्त किये गए. पढ़ें पूरी खबर..

परिवहन विभाग
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Published : Apr 16, 2022, 7:39 PM IST

पटनाः बिहार में परिवहन विभाग एक्शन मोड में (Bihar Transport department In Action Mode) आ गया है. बिहार मोटरयान अधिनियम (Bihar Motor Vehicles Act) के तहत पूरे राज्य में सड़कों पर वाहनों की सख्ती से जांच की गई. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कुल 879 वाहनों की जांच की, जिसमें 398 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. 26 वाहनों को जब्त किया गया और 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई.

पढ़ें- बिहार परिवहन विभाग का सख्त निर्देश- 'बिना रजिस्ट्रेशन ना चलाएं वाहन'

8 वाहनों पर लगा था जाली नंबर प्लेटः जिलों में ये अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई की ओर से चलाया गया. अभियान के दौरान करीब 652 वाहनों के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों का जाली नम्बर प्लेट पाया गया. ऐसे में वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फर्जी नम्बर प्लेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार विभाग सख्त हो रहा है.

परिवहन सचिव बोलेः परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल (Transport Secretary Sanjay Kumar Agrawal) ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर बिना स्वामित्व ट्रांसफर कराए, जाली नंबर प्लेट लगाकर लोगों को वाहन चलाने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अवयस्क भी वाहन चला रहे हैं. जाली नंबर प्लेट लगा कर वाहनों से विभिन्न तरह के गैरकानूनी और आपराधिक कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है. ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलों में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर कराना अनिवार्यः मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 52 (2) और केंद्रीय मोटरवाहन नियमावाली 1989 के नियम 56 में वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर निश्चित अवधि में उस वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर कराए जाने का प्रावधान है. उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन का अपने नाम से स्वामित्व ट्रांसफर कराने हेतु जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

पढ़ें-बिहार में अब ऑनलाइन होगा ई चालान, इस लिंक पर जाकर भर सकते हैं जुर्माना

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पटनाः बिहार में परिवहन विभाग एक्शन मोड में (Bihar Transport department In Action Mode) आ गया है. बिहार मोटरयान अधिनियम (Bihar Motor Vehicles Act) के तहत पूरे राज्य में सड़कों पर वाहनों की सख्ती से जांच की गई. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कुल 879 वाहनों की जांच की, जिसमें 398 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. 26 वाहनों को जब्त किया गया और 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई.

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8 वाहनों पर लगा था जाली नंबर प्लेटः जिलों में ये अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई की ओर से चलाया गया. अभियान के दौरान करीब 652 वाहनों के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों का जाली नम्बर प्लेट पाया गया. ऐसे में वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फर्जी नम्बर प्लेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार विभाग सख्त हो रहा है.

परिवहन सचिव बोलेः परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल (Transport Secretary Sanjay Kumar Agrawal) ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर बिना स्वामित्व ट्रांसफर कराए, जाली नंबर प्लेट लगाकर लोगों को वाहन चलाने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अवयस्क भी वाहन चला रहे हैं. जाली नंबर प्लेट लगा कर वाहनों से विभिन्न तरह के गैरकानूनी और आपराधिक कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है. ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलों में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर कराना अनिवार्यः मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 52 (2) और केंद्रीय मोटरवाहन नियमावाली 1989 के नियम 56 में वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर निश्चित अवधि में उस वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर कराए जाने का प्रावधान है. उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन का अपने नाम से स्वामित्व ट्रांसफर कराने हेतु जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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