पटना: सूबे में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने को लेकर बिहार सरकार तत्पर है. चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. पंचायती राज विभाग ने ईवीएम (EVM) की व्यवस्था कर ली है. अब निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आदेश का इंतजार है.
ये भी पढ़ें: केरल की EVM से होंगे मुंगेर में पंचायत चुनाव, बैलेट बॉक्स से होगा 2 पद के लिए मतदान
इसी महीने, 20 अगस्त के बाद कभी भी पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है. पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भी पूरी तरह तैयार है. पंचायती राज विभाग ने तमाम संसाधन जुटा लिए हैं.
पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने कहा है कि सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. हमने संसाधन जुटा लिए हैं. ईवीएम और बैलट पेपर (Ballot Paper) की व्यवस्था भी हो चुकी है. पंच और सरपंच पद के लिए मतदान बैलट पेपर के जरिए से होगा. बाकी के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करे, हम पूरी तरह तैयार हैं.
यहां बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को पिछले चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार (ADG Jitendra Kumar) ने कहा था कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितने चरण में पंचायत चुनाव कराता है. चुनाव आयोग जब भी चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करेगा, हम तैयार हैं.
उन्होंने कहा था पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुराने चुनाव से संबंधित कांड या इलाके के दबंग लोग, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनपर नजर रखी जा रही है. जेल से छूटे अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है. सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उनके थाना क्षेत्र में जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, उनकी थाने में हाजिरी लगवाई जाए. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया है.'
ईवीएम के प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर एवं निवेदक बैलट पेपर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाले पेपर का छपाई जिला स्तर पर ही किया जाएगा. इसके लिए आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बैलेट पेपर की छपाई गोपनीय तरीके से सुरक्षा बरतते हुए किया जाए. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने का भी निर्देश आयोग ने सभी जिलों को दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी डीएम को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक पद के लिए चिन्हित ईवीएम के लिए पांच बैलेट पेपर प्रति बूथ की दर से और स्टैंडर्ड बैलट पेपर केंद्रवार 20 बैलेट पेपर की दर से छपाई की जाएगी.
निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सभी बैलट पेपर का रंग भी तय कर लिया है. मुखिया पद के लिए हरा रंग, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए काला, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीला और जिला परिषद सदस्य के लिए लाल रंग का बैलेट पेपर ईवीएम मशीन में लगाया जाएगा. बैलेट पेपर की विशेषताएं वही होंगी जो ईवीएम के बैलट यूनिट में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर की होती है.
निर्वाचन आयोग के अनुसार एक सीट बैलट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे. 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर उसे बैलेट पेपर शीट- 2 पर अंकित किया जाएगा.
यदि किसी पद पर उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच होती है तो 3 और 49 से 64 उम्मीदवार होने पर 4 सीट का प्रयोग किया जाएगा. पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम में 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है.
बता दें कि बिहार में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं. जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इनमें से 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, बाकी के दो पद सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा.