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बिहार में RJD को बड़ा झटका: विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द, LCT घोटाले में पाए गए दोषी

जफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता कर दी गई. उन्हें एलटीसी घोटाले में दोषी (Anil Sahni convicted in LTC scam) पाया गया है. जेडीयू से राज्यसभा के सदस्य रहने के दौरान घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई थी. पढ़ें पूरी खबर..

अनिल सहनी की सदस्यता रद्द
अनिल सहनी की सदस्यता रद्द
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Published : Oct 14, 2022, 12:30 PM IST

Updated : Oct 14, 2022, 4:09 PM IST

मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता से रद्द (Anil Sahni Expelled From Bihar Vidhansabha ) कर दी गई है. अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे उसी दौरान एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. इस घोटाले में दोषी सिद्ध होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं.

ये भी पढ़ेंः आरजेडी के एक और विधायक की सदस्यता पर संकट, उपचुनाव का बन रहा माहौल!

क्या है अनिल सहनी पर आरोपः अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं. अनिल सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी. सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी.

क्या है एलटीसी घोटालाः अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता से रद्द (Anil Sahni Expelled From Bihar Vidhansabha ) कर दी गई है. अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे उसी दौरान एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. इस घोटाले में दोषी सिद्ध होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं.

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क्या है अनिल सहनी पर आरोपः अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं. अनिल सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी. सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी.

क्या है एलटीसी घोटालाः अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

Last Updated : Oct 14, 2022, 4:09 PM IST
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