मुजफ्फरपुर: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Suspended BJP Spokesperson Nupur Sharma) सहित तीन के विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के कोर्ट (Muzaffarpur CJM Court) में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया है. अन्य आरोपितों में यति नरसिंहानंद और भाजपा से निष्कासित नेता नवीन जिंदल शामिल हैं. पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह परिवाद मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक निवासी एम राजू नैय्यर ने दाखिल किया है. सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जून की तिथि तय की है. परिवादी एम. राजू नैय्यर ने कहा है कि नौ जून को वह आवास पर समाचार चैनल पर डिबेट देख रहे थे. जिसमें पैगबंर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई थी. जिससे आहत होकर मैंने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
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'चैनल की ओर से पूछे जाने पर सभी आरोपितों ने धर्म विशेष पर सवाल उठाकर पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की. पैगंबर साहब के प्रति सभी संप्रदाय के लोगों में सम्मान और श्रद्धा का भाव है. आरोपितों ने उनके विरुद्ध अपमानजनक बातें कहकर सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम किया है. भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह किया गया. इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही रोका जा सकता है. आरोपितों के वक्तव्य से आहत होकर उन्होंने यह परिवाद दाखिल किया है.' - एम. राजू नैय्यर, शिकायतकर्ता
चैनल पर बहस के दौरान दिया था विवादित बयान: बताते चलें कि एक टीवी चैनल पर ज्ञानवापी को लेकर चल रही बहस (डिबेट) के दौरान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर नूपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी. इस पर भारतीय जनता पार्टी ने छह साल के लिए नूपुर को निलंबित कर दिया था. कार्रवाई के बाद नूपुर ने अपने शब्द वापस लेने की भी बात कही थी. लेकिन उनके बयान पर बिहार हीं नहीं देश के अन्य राज्यों सहित राजनीतिक गलियारों में भी विरोध शुरू हो गया है. जिसमें हिंसा के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.
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