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गया के रोशनगंज थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले पर 15 जनवरी को सुनवाई

गया जिले में रोशनगंज थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 15 जनवरी को सुनवाई जायेगी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने सजा के बिंदु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई पूरी कर ली है. पढ़ें पूरी खबर.

गया व्यवहार न्यायालय
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Published : Jan 14, 2022, 11:04 PM IST

गया: बिहार के गया जिले में रोशनगंज थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 15 जनवरी को सजा सुनयी (Gaya Roshanganj police station case) जायेगी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली है. इसके बाद उन्होंने सजा की तारीख का एलान किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की जा रही है.

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12 जुलाई 2017 के इस मामले में अभियुक्त कमल देव कुमार 14 जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार में बंद है. आरोपी कमल देव कुमार ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले भागा था. इस बात की जानकारी पीड़िता के पिता ने रोशनगंज थाना को दिया. पुलिस ने घटना को नाबालिग का अपहरण मानते हुए कांड दर्ज किया था. उसके कुछ दिन बाद लड़की किसी तरह घर वापस आई और घरवालों को सारी घटना की जानकारी दी.

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न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर आगामी 15 जनवरी की तारीख तय की है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराया गया. सभी ने घटना का समर्थन किया. उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त के द्वारा काफी घिनौना हरकत किया गया है. मामले में उसे कड़ी सजा की मांग न्यायालय से की गई है.

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गया: बिहार के गया जिले में रोशनगंज थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 15 जनवरी को सजा सुनयी (Gaya Roshanganj police station case) जायेगी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली है. इसके बाद उन्होंने सजा की तारीख का एलान किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की जा रही है.

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12 जुलाई 2017 के इस मामले में अभियुक्त कमल देव कुमार 14 जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार में बंद है. आरोपी कमल देव कुमार ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले भागा था. इस बात की जानकारी पीड़िता के पिता ने रोशनगंज थाना को दिया. पुलिस ने घटना को नाबालिग का अपहरण मानते हुए कांड दर्ज किया था. उसके कुछ दिन बाद लड़की किसी तरह घर वापस आई और घरवालों को सारी घटना की जानकारी दी.

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न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर आगामी 15 जनवरी की तारीख तय की है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराया गया. सभी ने घटना का समर्थन किया. उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त के द्वारा काफी घिनौना हरकत किया गया है. मामले में उसे कड़ी सजा की मांग न्यायालय से की गई है.

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