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गया जिला प्रशासन का फरमान- कोरोना टीका का प्रमाणपत्र देने पर ही फ्रंटलाइन वर्कर को मिलेगा वेतन

गया जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है. इस आदेश में वेतन रोके जाने का फरमान है. जानें आखिर क्या है गया जिलाधिकारी का फरमान

corona vaccination
कोरोना टीका
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Published : Apr 21, 2021, 10:47 PM IST

Updated : Apr 22, 2021, 10:19 AM IST

गया: जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि, फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र अपने अधिकारियों के पास जमा करना होगा, तभी वे मार्च के वेतन की निकाल सकेंगे. प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार में अब त्राहिमाम! एक दिन में मिले 12,222 नये कोरोना मरीज, 51 लोगों की गई जान

बताया गया है कि कई कर्मी पहली डोज का प्रमाणपत्र दिखा कर ही वेतन की निकासी कर रहे हैं, जो आदेश का उल्लंघन है. हालांकि, जिला प्रशासन के इस आदेश से कई विभागों के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. उनके वेतन ट्रैजरी में तो आ गए हैं पर मिल नहीं रहे हैं. बता दें कि 20 अप्रैल को प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

पढ़ें: गया में अस्पताल का कारनामा, JDU नेता बोले- समझ नहीं आ रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव

क्या है जिलाधिकारी का आदेश
सभी विभागों के सरकारी कर्मियों को वेतन पाने के लिए कोरोना का टीका लेना होगा. जबतक टीका नहीं लेंगे तब तक वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी. मार्च माह की वेतन निकासी के लिए दूसरे खुराक का टीका लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा. प्रमाण पत्र नहीं देने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

Gaya dm letter
प्रभारी डीएम सुमन कुमार द्वारा जारी पत्र.

टीका का दूसरा डोज लेने में नहीं दिखा रहे रुचि
जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जिले के फ्रंटलाइन वर्कर व स्वास्थ्य कर्मी के लिए कोरोना टीका का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. दूसरा डोज लेने का प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही मार्च माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे कर्मी हैं जो दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.

यह भी पढ़ें- कोरोना काल में बिहार लौट रहे प्रवासी, कहा- यहां नहीं है रोजगार, फिर जाएंगे वापस

गया: जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि, फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र अपने अधिकारियों के पास जमा करना होगा, तभी वे मार्च के वेतन की निकाल सकेंगे. प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

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बताया गया है कि कई कर्मी पहली डोज का प्रमाणपत्र दिखा कर ही वेतन की निकासी कर रहे हैं, जो आदेश का उल्लंघन है. हालांकि, जिला प्रशासन के इस आदेश से कई विभागों के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. उनके वेतन ट्रैजरी में तो आ गए हैं पर मिल नहीं रहे हैं. बता दें कि 20 अप्रैल को प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

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क्या है जिलाधिकारी का आदेश
सभी विभागों के सरकारी कर्मियों को वेतन पाने के लिए कोरोना का टीका लेना होगा. जबतक टीका नहीं लेंगे तब तक वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी. मार्च माह की वेतन निकासी के लिए दूसरे खुराक का टीका लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा. प्रमाण पत्र नहीं देने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

Gaya dm letter
प्रभारी डीएम सुमन कुमार द्वारा जारी पत्र.

टीका का दूसरा डोज लेने में नहीं दिखा रहे रुचि
जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जिले के फ्रंटलाइन वर्कर व स्वास्थ्य कर्मी के लिए कोरोना टीका का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. दूसरा डोज लेने का प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही मार्च माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे कर्मी हैं जो दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.

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Last Updated : Apr 22, 2021, 10:19 AM IST
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