छपरा: बिहार के सारण जिला के छपरा नगर थाना (Chhapra Police Station) क्षेत्र में 2019 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पॉस्को कोर्ट की विशेष न्यायाधीश 6 नूर सुल्ताना ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है.
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छपरा नगर थाना कांड संख्या 486/19 के पॉक्सो सत्र वाद संख्या –86/19 में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-6 नूर सुल्ताना ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छपरा नगर थाना के रौजा निवासी ध्यानी शर्मा, अतीश कुमार और सोनू उर्फ टार्जन उर्फ सद्दाम हुसैन को पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत 20-20 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी.
जुर्माना नहीं देने पर 3-3 माह की साधारण कारावास की सजा दी जाएगी. बिहार सरकार द्वारा पीड़िता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट परिसर में उपस्थित लोगों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय के मंदिर में एक बार फिर न्याय की जीत हुई है.
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