भागलपुरः लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ भागलपुर लोक सभा क्षेत्र के नाथनगर की सभा में विवादित बयान के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी को सिविल कोर्ट भागलपुर ने आत्मसमर्पण के बाद जमानत दे दिया. सिविल कोर्ट भागलपुर के एसीजेएम-प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता की अदालत ने आठ साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंधन के मामले में जमानत दे दिया.
ये भी पढ़ें- ईटीवी भारत से बोले शकुनी चौधरी- JDU-RJD दोनों के उम्मीदवार मेरे चेले
क्या है मामलाः लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान नाथनगर के शाहजंगी मैदान में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने अपने भाषण के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए भागलपुर की जमीन में गाड़ देने की बात कही थी. बाद में शकुनी चौधरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरा कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी भागलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनको हरा दूंगा. मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था.
कौन हैं शकुनी चौधरीः शकुनी चौधरी बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं. वे तारापुर विधान सभा से 7 बार MLA रह चुके हैं. वर्तमान समय में बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट में उनके बेटे सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं. शकुनी चौधरी परिवार लालू-राबड़ी की सरकार हो या नीतिश कुमार की सरकार हो, ज्यादातर समय राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में रहे हैं. शकुनी चौधरी भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर जिले में अपने समय में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे.
कोर्ट ने जारी कर दिया था कुर्की जब्ती का आदेशः सिविल कोर्ट भागलपुर में चल रहे आदर्श आचार संहिता के मामले में लगातार कई तिथि को शकुनी चौधरी अनुपस्थित रहे थे. इसके बाद कोर्ट ने उनके जमानत को खारिज कर दिया. कोर्ट ने बंध पत्र को रद्द कर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था.इसके बाद उन्होंने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. बहस के दौरान शकुनी चौधरी की ओर से उनके वकील ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दे दिया.
ये भी पढ़ें- तारापुर के 7 बार MLA रह चुके शकुनी चौधरी ने परिवार के साथ डाला वोट
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP