ETV Bharat / business

कार पार्किंग, पुल, जिम के निर्माण, फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी दर में कमीः एएआर

author img

By

Published : May 4, 2019, 1:20 PM IST

एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा.

कार पार्किंग, पुल, जिम के निर्माण, फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी दर में कमीः एएआर

नई दिल्ली: अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा एवं इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा.

इस आदेश के बाद इन सेवाओं को समग्र निर्माण सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या पांच प्रतिशत की दर से कर देय होगा.

ये भी पढ़ें- भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जबावी शुल्क लगाने की समयसीमा 16 मई तक फिर टाली

एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा.

एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है. बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिये. कार पार्किंग, क्लब और जिम की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है.

एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जायेगा.

नई दिल्ली: अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा एवं इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा.

इस आदेश के बाद इन सेवाओं को समग्र निर्माण सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या पांच प्रतिशत की दर से कर देय होगा.

ये भी पढ़ें- भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जबावी शुल्क लगाने की समयसीमा 16 मई तक फिर टाली

एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा.

एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है. बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिये. कार पार्किंग, क्लब और जिम की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है.

एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जायेगा.

Intro:Body:

कार पार्किंग, पुल, जिम के निर्माण, फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी दर में कमीः एएआर

नई दिल्ली: अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा एवं इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा.

इस आदेश के बाद इन सेवाओं को समग्र निर्माण सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या पांच प्रतिशत की दर से कर देय होगा.

एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा. 

एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है. बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिये. कार पार्किंग, क्लब और जिम की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है. 

एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जायेगा. 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.