ETV Bharat / bharat

शराब पीने वाला हिन्दुस्तानी नहींं, महापापी है : नीतीश कुमार - etv bihar news

बिहार में शराबबंदी लागू है. इसमें संसोधन किया गया है. जिसे सदन में पेश किया गया. इसी दौरान विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पीने वालों को खूब खड़ी-खोटी सुनाई. आगे पढ़ें पूरी खबर...

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार
author img

By

Published : Mar 31, 2022, 12:47 PM IST

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पीने वालों को लेकर (CM Nitish Kumar) बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जो लोग शराब पीते हैं वह हिन्दुस्तानी नहीं हैं. विधान परिषद में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 'राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी अगर कोई नहीं मानता है, तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो हिन्दुस्तानी है. वो भारतीय तो है ही नहीं.' विधान परिषद में आरजेडी पार्षद के बयान पर उन्होंने यह बात कही.

'शराब पीने वाला महा अयोग्य और महापापी है' : नीतीश कुमार यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि 'शराब पीने वाला काबिल तो है ही नहीं, वो महा अयोग्य है, महापापी है. जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है समझता है तो उसका क्या मतलब.' सीएम ने कहा कि इसे देखना चाहिए प्रचार करना चाहिए. शराब का दुनिया भर में कितना बुरा असर है. इन सब बातों को लोगों को बताना चाहिए. 'अन्य राज्यों को भी इसे देखना चाहिए. आमदनी हो जाता है दारू बनाने में उसी के चलते नहीं कर रहा है.'

शराबबंदी कानून में एक और संशोधन: सरकार ने शराबबंदी कानून में एक बार फिर संशोधन किया है. विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है और अब सरकार शराब पीने वालों के प्रति नरमी बरतेगी. मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना कर, छोड़ दिया जाएगा. इसके लिए राशि तय की जा रही है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्यभार सौंपा जाएगा.

बिहार में है शराबबंदी कानून: दरअसल, शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था. इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पीने वालों को लेकर (CM Nitish Kumar) बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जो लोग शराब पीते हैं वह हिन्दुस्तानी नहीं हैं. विधान परिषद में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 'राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी अगर कोई नहीं मानता है, तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो हिन्दुस्तानी है. वो भारतीय तो है ही नहीं.' विधान परिषद में आरजेडी पार्षद के बयान पर उन्होंने यह बात कही.

'शराब पीने वाला महा अयोग्य और महापापी है' : नीतीश कुमार यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि 'शराब पीने वाला काबिल तो है ही नहीं, वो महा अयोग्य है, महापापी है. जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है समझता है तो उसका क्या मतलब.' सीएम ने कहा कि इसे देखना चाहिए प्रचार करना चाहिए. शराब का दुनिया भर में कितना बुरा असर है. इन सब बातों को लोगों को बताना चाहिए. 'अन्य राज्यों को भी इसे देखना चाहिए. आमदनी हो जाता है दारू बनाने में उसी के चलते नहीं कर रहा है.'

शराबबंदी कानून में एक और संशोधन: सरकार ने शराबबंदी कानून में एक बार फिर संशोधन किया है. विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है और अब सरकार शराब पीने वालों के प्रति नरमी बरतेगी. मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना कर, छोड़ दिया जाएगा. इसके लिए राशि तय की जा रही है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्यभार सौंपा जाएगा.

बिहार में है शराबबंदी कानून: दरअसल, शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था. इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.