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मुंबई के पुलिस अधिकारी ने पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह पर लगाए 'गंभीर' आराेप

मुंबई के पुलिस अधिकारी भीमराज रोहिदास घाडगे ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए कहा कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट उन्हें सुरक्षा दे कर रही है ताे फिर मामलों को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की काेई वजह नहीं.

याचिका
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Published : May 21, 2021, 4:28 PM IST

मुंबई : मुंबई के पुलिस अधिकारी भीमराज रोहिदास घाडगे ने पूर्व पुलिस आयुक्त, परमबीर सिंह की उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामलों को महाराष्ट्र से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की अपील की गई है.

घडगे ने शीर्ष अदालत से कहा कि 'हालांकि सिंह खुद को एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तथ्य उनकी एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं और जब बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है ताे उनके खिलाफ दर्ज केस काे दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की काेई वजह नहीं है.'

जानकारी के मुताबिक, घाडगे ने सिंह पर जूनियर पुलिस अधिकारियों को प्रमाेशन देने में अपने पद का दुरुपयोग करने का आराेप लगाया. साथ ही उस जांच में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया, जिसमें बिल्डरों और कल्याण डोनबिवली नगर निगम के अधिकारियों ने राज्य सरकार काे 124 करोड़ रुपये का चूना लगाया है.

घाडगे ने पूर्व आयुक्त सिंह पर गंभीर आराेप लगाते हुए कहा कि 'पूर्व आयुक्त ने मामले में चार्जशीट से अधिकारियों और बिल्डरों के नाम हटाने के लिए कहा था, जिससे मैंने इनकार कर दिया.

उनका आरोप है कि इसके बाद एक साजिश के तहत उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए और इसकी वजह से 14 महीने और 21 दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े फिर सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.

इसे भी पढ़ें : कलकत्ता HC ने TMC के 4 नेताओं को दी अंतरिम जमानत, रहेंगे हाउस अरेस्ट

बता दें कि परमबीर सिंह ने शीर्ष अदालत में केस स्थानांतरण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि न्यायमूर्ति बीआर गवई ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. इसे अब दूसरी बेंच के सामने रखा जाएगा.

मुंबई : मुंबई के पुलिस अधिकारी भीमराज रोहिदास घाडगे ने पूर्व पुलिस आयुक्त, परमबीर सिंह की उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामलों को महाराष्ट्र से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की अपील की गई है.

घडगे ने शीर्ष अदालत से कहा कि 'हालांकि सिंह खुद को एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तथ्य उनकी एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं और जब बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है ताे उनके खिलाफ दर्ज केस काे दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की काेई वजह नहीं है.'

जानकारी के मुताबिक, घाडगे ने सिंह पर जूनियर पुलिस अधिकारियों को प्रमाेशन देने में अपने पद का दुरुपयोग करने का आराेप लगाया. साथ ही उस जांच में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया, जिसमें बिल्डरों और कल्याण डोनबिवली नगर निगम के अधिकारियों ने राज्य सरकार काे 124 करोड़ रुपये का चूना लगाया है.

घाडगे ने पूर्व आयुक्त सिंह पर गंभीर आराेप लगाते हुए कहा कि 'पूर्व आयुक्त ने मामले में चार्जशीट से अधिकारियों और बिल्डरों के नाम हटाने के लिए कहा था, जिससे मैंने इनकार कर दिया.

उनका आरोप है कि इसके बाद एक साजिश के तहत उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए और इसकी वजह से 14 महीने और 21 दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े फिर सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.

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बता दें कि परमबीर सिंह ने शीर्ष अदालत में केस स्थानांतरण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि न्यायमूर्ति बीआर गवई ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. इसे अब दूसरी बेंच के सामने रखा जाएगा.

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