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बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पंचायतों में लागू करने में एक साल लग जाएगा : मंत्री सम्राट

बिहार के पंचायती राज मंत्री एवं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary ) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू किए जाने का समर्थन करते हुए बिहार में पंचायतों में इसके लेकर कानून बनाएंगे तो लागू करने में एक साल लग जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. पढ़िए ईटीवी भारत संवाददाता शशांक कुमार की रिपोर्ट..

बिहार के पंचायती राज मंत्री
बिहार के पंचायती राज मंत्री
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Published : Jul 13, 2021, 4:10 PM IST

Updated : Jul 13, 2021, 4:17 PM IST

नई दिल्ली : बिहार के पंचायती राज मंत्री एवं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary ) ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं. इस बार कड़े नियम कानून लागू होंगे. प्रत्याशियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा. साथ ही वैक्सीन लेना जरूरी होगा. 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होगा जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए. इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. इस कानून की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिहार में नगर निकाय में यह कानून लागू है. पंचायतों में इसको लेकर कानून बनाएंगे भी तो लागू करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा.

बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है

सूत्रों के अनुसार बिहार में पंचायतों में अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो यह भी हो सकता है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको चुनाव से वंचित कर दिया जा सकता है. कोरोना संकट के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है. बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है.

वहीं नामांकन राशि जमा करने की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है. जानकारी के अनुसार जिला परिषद सदस्य को नामांकन के लिए 2000 का चालान कटाना होगा, मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच को 1000, पंच और वार्ड के सदस्य को 250 रुपये का चालान कटाना होगा.

बिहार के सीएम नीतीश इस कानून को लेकर सहमत नहीं

अब पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग उठ रही है .यूपी ने यह कानून लागू करने की घोषणा कर दी है. यूपी में इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. इसके अलावा करीब 77 सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाएगा. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कानून को लेकर सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा. आबादी कंट्रोल के लिए महिला जागृति जरूरी है.

नई दिल्ली : बिहार के पंचायती राज मंत्री एवं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary ) ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं. इस बार कड़े नियम कानून लागू होंगे. प्रत्याशियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा. साथ ही वैक्सीन लेना जरूरी होगा. 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होगा जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा.

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उन्होंने कहा कि मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए. इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. इस कानून की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिहार में नगर निकाय में यह कानून लागू है. पंचायतों में इसको लेकर कानून बनाएंगे भी तो लागू करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा.

बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है

सूत्रों के अनुसार बिहार में पंचायतों में अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो यह भी हो सकता है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको चुनाव से वंचित कर दिया जा सकता है. कोरोना संकट के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है. बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है.

वहीं नामांकन राशि जमा करने की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है. जानकारी के अनुसार जिला परिषद सदस्य को नामांकन के लिए 2000 का चालान कटाना होगा, मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच को 1000, पंच और वार्ड के सदस्य को 250 रुपये का चालान कटाना होगा.

बिहार के सीएम नीतीश इस कानून को लेकर सहमत नहीं

अब पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग उठ रही है .यूपी ने यह कानून लागू करने की घोषणा कर दी है. यूपी में इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. इसके अलावा करीब 77 सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाएगा. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कानून को लेकर सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा. आबादी कंट्रोल के लिए महिला जागृति जरूरी है.

Last Updated : Jul 13, 2021, 4:17 PM IST
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