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Covid in Karnataka: कांग्रेस की पदयात्रा पर हाई कोर्ट का कर्नाटक सरकार को लताड़

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Published : Jan 12, 2022, 5:14 PM IST

Updated : Jan 12, 2022, 7:58 PM IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने कर्नाटक सरकार की खिंचाई की और मेकेदातु पदयात्रा (mekedatu hiking) को लेकर कांग्रेस को भी कारण बताओ नोटिस (Congress also issued show cause notice) जारी किया है.

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बेंगलुरू : बढ़ती कोरोना महामारी के बीच पदयात्रा (hiking amid the pandemic) करने पर कांग्रेस को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी (Congress also issued show cause notice) किया है. साथ ही राज्य सरकार की भी खिंचाई की है. कोर्ट ने पूछा कि COVID-19 के बीच कांग्रेस को कैसे अनुमति दी गई? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी सवाल किया है.

हाईकोर्ट में नागेंद्र प्रसाद एवी द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच रैली को रोकने के लिए अदालत से निर्देश मांगा गया था. कोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया कि वह यह बताए कि क्या उसने कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग करते हुए 10 दिवसीय पदयात्रा आयोजित करने के लिए कोई उचित अनुमति ली है.

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने नागेंद्र प्रसाद एवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक दल को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया है कि क्या उक्त रैली में वे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और एसओपी के उल्लंघन के मामले में वे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं.

यह भी पढ़ें- UP Election 2022: कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा, स्वागत में बोले अखिलेश 'मेला होबे'

इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को 14 जनवरी को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है कि रैलियों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रैली को कैसे और क्यों जारी रखने की अनुमति दी जा रही है. राज्य के अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई. कांग्रेस पार्टी के वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए एस पोन्नाना की उपस्थिति के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है.

बेंगलुरू : बढ़ती कोरोना महामारी के बीच पदयात्रा (hiking amid the pandemic) करने पर कांग्रेस को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी (Congress also issued show cause notice) किया है. साथ ही राज्य सरकार की भी खिंचाई की है. कोर्ट ने पूछा कि COVID-19 के बीच कांग्रेस को कैसे अनुमति दी गई? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी सवाल किया है.

हाईकोर्ट में नागेंद्र प्रसाद एवी द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच रैली को रोकने के लिए अदालत से निर्देश मांगा गया था. कोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया कि वह यह बताए कि क्या उसने कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग करते हुए 10 दिवसीय पदयात्रा आयोजित करने के लिए कोई उचित अनुमति ली है.

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने नागेंद्र प्रसाद एवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक दल को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया है कि क्या उक्त रैली में वे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और एसओपी के उल्लंघन के मामले में वे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं.

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इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को 14 जनवरी को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है कि रैलियों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रैली को कैसे और क्यों जारी रखने की अनुमति दी जा रही है. राज्य के अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई. कांग्रेस पार्टी के वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए एस पोन्नाना की उपस्थिति के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है.

Last Updated : Jan 12, 2022, 7:58 PM IST
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