नई दिल्ली : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से बलात्कार के आरोपी अनु की अग्रिम जमानत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगा जाम बेहद संगीन है. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
दरअसल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में आरोपी अनूप द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिसका विरोध हरियाणा सरकार ने किया था. साथ ही हाईकोर्ट में जांच की स्थिति रिपोर्ट भी सौंपी थी.
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप गंभीर एवं संगीन है और उससे पूछताछ बेहद जरूरी है. बहादुरगढ़ के डीएसपी ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले के मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था.
हरियाणा सरकार की दी गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस पूरे वाक्य की जानकारी किसान नेताओं को थी साथी आरोपी ने युवती के पैसे भी उसे छीन लिए थे ताकि वह कहीं जा ना सके.
इससे पहले इस मामले के अन्य आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अनूप सहित इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ नौ के खिलाफ बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है.
बंगाल की युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवती के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था. मृतक के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है.