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National Herald Case: राहुल गांधी से तीसरे दिन की पूछताछ खत्म, ईडी ने 17 जून को फिर तलब किया - National Herald case

नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की तीन दिन की पूछताछ खत्म हो गई है ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जांच में दोबारा शामिल होने के लिए शुक्रवार को भी पेश होने को कहा है.

राहुल गांधी
राहुल गांधी
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Published : Jun 15, 2022, 9:27 PM IST

Updated : Jun 15, 2022, 11:08 PM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की. राहुल गांधी से करीब आठ घंटे पूछताछ की गई. ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार (17 जून) को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सांसद ने गुरुवार के लिए छूट मांगी जिसकी अनुमति दे दी गई.

राहुल गांधी रात करीब साढ़े नौ बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय से बाहर निकले. बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद ईडी अब तक राहुल गांधी से कई सत्रों में करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े निर्णयों में उनकी 'निजी भूमिका' के बारे में पूछताछ की.

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई. उनके बयानों को ए4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है तथा इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है.

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्व वाली करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्तियों के बारे में सवाल किया जा रहा है और इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन अपनी भूमि और भवनों को किराये पर देने की वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रही थी.

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्यवाही प्राथमिकी के आधार पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और प्रक्रिया जारी रखी. उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) आयकर के मामले में लागू होती हैं तथा ये उन अपराधों का निर्धारण करती हैं जिनसे ईडी धनशोधन का मामला दर्ज कर ले.

ईडी जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत धनशोधन परिभाषित है और ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने के लिए इसे अमल में ला रही है, ‘जबकि इसमें नकदी का कोई आदान-प्रदान नहीं है, लेकिन अपराध का लाभ हुआ है और कुछ लोगों को फायदा मिला है.

यह भी पढ़ें- अग्निपथ योजना को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की. राहुल गांधी से करीब आठ घंटे पूछताछ की गई. ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार (17 जून) को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सांसद ने गुरुवार के लिए छूट मांगी जिसकी अनुमति दे दी गई.

राहुल गांधी रात करीब साढ़े नौ बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय से बाहर निकले. बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद ईडी अब तक राहुल गांधी से कई सत्रों में करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े निर्णयों में उनकी 'निजी भूमिका' के बारे में पूछताछ की.

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई. उनके बयानों को ए4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है तथा इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है.

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्व वाली करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्तियों के बारे में सवाल किया जा रहा है और इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन अपनी भूमि और भवनों को किराये पर देने की वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रही थी.

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्यवाही प्राथमिकी के आधार पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और प्रक्रिया जारी रखी. उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) आयकर के मामले में लागू होती हैं तथा ये उन अपराधों का निर्धारण करती हैं जिनसे ईडी धनशोधन का मामला दर्ज कर ले.

ईडी जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत धनशोधन परिभाषित है और ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने के लिए इसे अमल में ला रही है, ‘जबकि इसमें नकदी का कोई आदान-प्रदान नहीं है, लेकिन अपराध का लाभ हुआ है और कुछ लोगों को फायदा मिला है.

यह भी पढ़ें- अग्निपथ योजना को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, जानें क्या कहा

Last Updated : Jun 15, 2022, 11:08 PM IST
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