पटना: नौ महीने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप की शनिवार सुबह बेऊर जेल से रिहाई हो गई. पटना हाईकोर्ट ने यूट्यूबर को दो मामले में जमानत दी है. आर्थिक अपराध इकाई के दो मामलों में मनीष कश्यप को पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द ही जेल से रिहा होंगे. इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौर गई थी.
यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा : यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कुल 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें बिहार में 7 और तमिलनाडु में 6 मामले दर्ज हैं. दरअसल, तमिलनाडु में बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि फर्जी वीडियो मनीज कश्यप ने अपने यूट्यूब पर अपलोड किया था. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीडियो को फर्जी बताया और एफआईआर दर्ज की थी. मनीष पर एनएसए के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी.
18 मार्च 2023 को सरेंडर किया था : जब यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में शिकंजा कसा तो उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मनीष ने अदालत से एनएसए हटाने की मांग की, जिस पर तमिलनाडु पुलिस ने इनकार किया था. हालांकि बाद में राहत मिल गई थी. वहीं बिहार में भी मनीष पर 7 मामले दर्ज हैं. जिसमें बीजेपी विधायक और बैंक मैनेजर से मारपीट का भी मामला है. बता दें कि इस मामले में कुर्की के बाद यूट्यूबर ने बेतिया कोर्ट में 18 मार्च 2023 को सरेंडर किया था, जिसके बाद से उस पर शिकंजा कसता चला गया.
मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाया : मनीष कश्यप को इसके बाद तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी. कई महीनों जेल में रहने के बाद इसी साल उसे बिहार लाया गया था और बेतिया कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पटना के बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया. यहां कई मामलों में समय-समय पर सुनवाई हुई. दूसरी तरफ तमिलनाडु में दर्ज मामले में वीडियो कॉफ्रेंसिंग से पेशी हुई. इस दौरान मनीष कश्यप के कई बयान भी सामने आए.
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