नई दिल्ली: पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने एक व्यापारी के कथित अपहरण और उसके साथ अत्याचार के मामले में CBI जांच का आदेश दिया है. साथ ही कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाए गए अतीक अहमद को अब गुजरात जेल में ट्रांसफर कर दिया है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए CBI को आदेश दिया कि वह अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच करे.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल के कथित अपहरण और प्रताड़ना के मामले में सुनाया है.
बता दें कि दिसंबर 2018 में लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के निवासी रियल इस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक अहमद के गुर्गों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था.
मोहित के मुताबिक, उन्हें देवरिया जेल ले जाया गया था. तब बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद थे. कारोबारी को जेल की बैरक में ले जाकर पीटा गया था और संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे.
मामले में आलमबाग कोतवाली में अतीक अहमद समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।इस दुस्साहसिक घटना के बाद कारागारों की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। शासन ने देवरिया जेल के डिप्टी जेलर समेत चार जेलकर्मियों को निलंबित करने के साथ ही अतीक अहमद को बरेली जेल स्थानान्तरित कर दिया गया था. बीते दिनों डीएम बरेली ने शासन को पत्र लिखकर सुरक्षा कारणों से अतीक अहमद को बरेली जेल से अन्य जेल में स्थानान्तरित किये जाने की सिफारिश की थी.