गुना : निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के खिलाफ गुना न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. गिरफ्तारी वारंट अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सुब्रत रॉय उनकी पत्नी स्वपना रॉय समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं.
सहारा इंडिया कंपनी में निवेशकों ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया था, लेकिन कंपनी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की. जिससे निवेशकों की बड़ी रकम डूब गई थी. फरियादी राजेश शर्मा समेत अन्य निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की, तो सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय, स्वपना रॉय, जेबी रॉय, ओपी श्रीवास्तव, शंकरचरन श्रीवास्तव और शिवाजी सिंह के खिलाफ धारा 420, 406, मप्र निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6(1) के तहत FIR दर्ज की गई है.
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खोजबीन के बावजूद आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं. इसलिए कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है. पुलिस आरोपियों की चल और अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. भविष्य में आरोपियों की संपत्ति नीलाम करने के बाद निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की योजना भी तैयार की जा रही है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के चेयरमैन सुब्रत रॉय उनकी पत्नी स्वपना रॉय समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.