प्रयागराज: हाईकोर्ट ने सोमवार को गोरखपुर जिलाधिकारी श्रीकृष्ण करुणेश को जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट जिलाधिकारी को कोर्ट के द्वारा निर्देश के बाद भी उपस्थित न होने और न ही इस संबंध में कोई कारण बताने पर जारी किया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अशोक यादव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची की याचिका में पारित आदेश के अनुपालन का शपथपत्र न प्रस्तुत करने पर डीएम गोरखपुर को आदेश का अनुपालन दर्शाने वाला शपथ पत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
हाईकोर्ट में उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी को वारंट जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 29, 2024, 10:53 PM IST
प्रयागराज: हाईकोर्ट ने सोमवार को गोरखपुर जिलाधिकारी श्रीकृष्ण करुणेश को जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट जिलाधिकारी को कोर्ट के द्वारा निर्देश के बाद भी उपस्थित न होने और न ही इस संबंध में कोई कारण बताने पर जारी किया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अशोक यादव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची की याचिका में पारित आदेश के अनुपालन का शपथपत्र न प्रस्तुत करने पर डीएम गोरखपुर को आदेश का अनुपालन दर्शाने वाला शपथ पत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.