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प्रिंसिपल को मानसिक-आर्थिक प्रताड़ित करने में फंसे दारोगा, कोर्ट ने नोटिस भेजकर किया तलब

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 22, 2024, 5:16 PM IST

Updated : Jun 22, 2024, 5:57 PM IST

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सुलतानपुर कोर्ट का आदेश. (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat Archive)

सुलतानपुर: लंभुआ के रानीपुर निवासी प्रधानाध्यापक रामकेश सिंह ने अधिवक्ता अच्छेराम यादव के जरिए कोतवाल अखंडदेव मिश्रा, दरोगा मलखान सिंह और गांव के राजकुमार सिंह पर मानवाधिकार हनन करने का वाद विशेष न्यायालय में दायर किया है. गांव के संजय पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रामकेश सिंह और धर्मेंद्र सिंह गवाह हैं. आरोप है कि इसी मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए राजकुमार ने साजिश के तहत रामकेश और धर्मेन्द्र पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया. न्यायाधीश संतोष कुमार ने कोतवाल समेत तीनों को समन जारी कर 26 जून को कोर्ट में तलब किया है.

सुलतानपुर: लंभुआ के रानीपुर निवासी प्रधानाध्यापक रामकेश सिंह ने अधिवक्ता अच्छेराम यादव के जरिए कोतवाल अखंडदेव मिश्रा, दरोगा मलखान सिंह और गांव के राजकुमार सिंह पर मानवाधिकार हनन करने का वाद विशेष न्यायालय में दायर किया है. गांव के संजय पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रामकेश सिंह और धर्मेंद्र सिंह गवाह हैं. आरोप है कि इसी मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए राजकुमार ने साजिश के तहत रामकेश और धर्मेन्द्र पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया. न्यायाधीश संतोष कुमार ने कोतवाल समेत तीनों को समन जारी कर 26 जून को कोर्ट में तलब किया है.

Last Updated : Jun 22, 2024, 5:57 PM IST
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