सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए रिश्ते में उसके ताऊ को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. राई थाना पुलिस को बालिका की मां ने 2023 में शिकायत दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया है.
सोनीपत कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
Published : Jul 20, 2024, 5:23 PM IST
सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए रिश्ते में उसके ताऊ को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. राई थाना पुलिस को बालिका की मां ने 2023 में शिकायत दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया है.