बाराबंकी: मंगलवार को अदालत ने प्रॉपर्टी के लिए पिता का गला रेतकर मारने वाले बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने मनोज कुमार और उसकी पत्नी अमिता देवी को 4 साल पुराने सम्पत्ति के लालच में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय संख्या 36 राकेश ने मंगलवार को सुनाया. 26 नवम्बर 2020 को मनोज कुमार और उसकी पत्नी अमिता देवी ने 56 वर्षीय श्रीराम की पेड़ में बांधकर हत्या की थी.
बाराबंकी में प्रॉपर्टी के लिए पिता की गला रेतकर हत्या, दोषी बेटे और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 20, 2024, 8:51 PM IST
बाराबंकी: मंगलवार को अदालत ने प्रॉपर्टी के लिए पिता का गला रेतकर मारने वाले बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने मनोज कुमार और उसकी पत्नी अमिता देवी को 4 साल पुराने सम्पत्ति के लालच में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय संख्या 36 राकेश ने मंगलवार को सुनाया. 26 नवम्बर 2020 को मनोज कुमार और उसकी पत्नी अमिता देवी ने 56 वर्षीय श्रीराम की पेड़ में बांधकर हत्या की थी.