नई दिल्ली/नोएडा: आगामी त्योहारों, परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा-163 लागू की गई है. यह तीन अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धारा-163 जिले में प्रभावी रहेगी. इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन करने के साथ ही किसी प्रकार के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धारा 163 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. अपर पुलिस आयुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 163 लागू किए जाने के बाद शहर में कई चीजों पर रोक लगा दी गई है.
नोएडा में 3 से 12 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, रहेंगी ये पाबंदियां
Published : Oct 2, 2024, 7:28 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: आगामी त्योहारों, परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा-163 लागू की गई है. यह तीन अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धारा-163 जिले में प्रभावी रहेगी. इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन करने के साथ ही किसी प्रकार के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धारा 163 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. अपर पुलिस आयुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 163 लागू किए जाने के बाद शहर में कई चीजों पर रोक लगा दी गई है.