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दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: ED के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के खिलाफ केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, सुनवाई कल - DELHI EXCISE SCAM CASE

ईड ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को आरोपी बनाया था.

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला
दिल्ली आबकारी घोटाला मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 20, 2024, 4:15 PM IST

Updated : Nov 20, 2024, 4:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर कल यानि 21 नवंबर को सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के संज्ञान ले लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए.

राऊज एवेन्यू कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान: 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

ईडी ने 21 मार्च को देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

केजरीवाल और के कविता को जमानत: बतादें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर कल यानि 21 नवंबर को सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के संज्ञान ले लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए.

राऊज एवेन्यू कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान: 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

ईडी ने 21 मार्च को देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

केजरीवाल और के कविता को जमानत: बतादें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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Last Updated : Nov 20, 2024, 4:25 PM IST
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