नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जल संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया है. अदालत ने अधिशेष पानी छोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की सहमति पर गौर किया और हरियाणा सरकार को वजीराबाद बैराज के माध्यम से इसके मार्ग को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने से पहले हरियाणा को पूर्व सूचना देने का निर्देश दिया, दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है. 10 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई है.
दिल्ली में जल्द खत्म होगा जलसंकट, SC ने हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया निर्देश
Published : Jun 6, 2024, 12:39 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जल संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया है. अदालत ने अधिशेष पानी छोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की सहमति पर गौर किया और हरियाणा सरकार को वजीराबाद बैराज के माध्यम से इसके मार्ग को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने से पहले हरियाणा को पूर्व सूचना देने का निर्देश दिया, दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है. 10 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई है.
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