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कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के आरोपी थार चालक की गाड़ी रिलीज करने का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 4, 2024, 9:23 PM IST

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के आरोपी मनुज कथूरिया के थार को रिलीज करने का आदेश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि वाहन की जांच एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने 30 अगस्त को की थी. सीबीआई ने 28 अगस्त को कोर्ट में कहा था कि कोचिंग के गेट और वाहन की आईआईटी के प्रोफेसर्स ने जांच की थी. कथूरिया घटना के वक्त वाहन चला रहे थे. कथूरिया को ट्रायल कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के आरोपी मनुज कथूरिया के थार को रिलीज करने का आदेश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि वाहन की जांच एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने 30 अगस्त को की थी. सीबीआई ने 28 अगस्त को कोर्ट में कहा था कि कोचिंग के गेट और वाहन की आईआईटी के प्रोफेसर्स ने जांच की थी. कथूरिया घटना के वक्त वाहन चला रहे थे. कथूरिया को ट्रायल कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

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