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दूसरे पति की नृशंस हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास, जमीन नाम न कराने पर दिया था घटना को अंजाम

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 26, 2024, 10:15 PM IST

हत्या की दोषी पत्नी को उम्र कैद
हत्या की दोषी पत्नी को उम्र कैद (PHOTO credits ETV Bharat)

ललितपुर: जमीन नाम न करने पर दूसरे पति की नृशंस हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. पुलिस ने दोषी महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज. महिला ने अपने पहले पति पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन जांच में वह बच नहीं पाई. वहीं हत्या की दोषी रामकुंवर ने बताया कि, उसकी पहली शादी झांसी के मैरी निवासी वीर सिंह के साथ हुई थी, जहां से गहने और नगदी लेकर भाग आई थी, बाद में उसने थनवारा निवासी सूरज से शादी की. उसके नाम चार एकड़ जमींन थी.

ललितपुर: जमीन नाम न करने पर दूसरे पति की नृशंस हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. पुलिस ने दोषी महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज. महिला ने अपने पहले पति पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन जांच में वह बच नहीं पाई. वहीं हत्या की दोषी रामकुंवर ने बताया कि, उसकी पहली शादी झांसी के मैरी निवासी वीर सिंह के साथ हुई थी, जहां से गहने और नगदी लेकर भाग आई थी, बाद में उसने थनवारा निवासी सूरज से शादी की. उसके नाम चार एकड़ जमींन थी.

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