उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रुखसार से नौशाद पुत्र महबूब ने 2 लाख रुपये लिये थे. ये रुपये पति की मौत के बाद रुखसार को मिले थे. रुखसार ने जब नौशाद से रुपये वापस मांगे, तो वह बहाना बनाने लगा. 24 फरवरी 2022 को रुखसार की लाश कान्हा गौशाला के सामने रेलवे लाइन पर मिली थी. हत्या के मामले में एडीजी प्रथम ने अभियुक्त नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया.
उन्नाव में रुपये वापस मांगने पर महिला की हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 19, 2024, 9:55 PM IST
उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रुखसार से नौशाद पुत्र महबूब ने 2 लाख रुपये लिये थे. ये रुपये पति की मौत के बाद रुखसार को मिले थे. रुखसार ने जब नौशाद से रुपये वापस मांगे, तो वह बहाना बनाने लगा. 24 फरवरी 2022 को रुखसार की लाश कान्हा गौशाला के सामने रेलवे लाइन पर मिली थी. हत्या के मामले में एडीजी प्रथम ने अभियुक्त नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया.