प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएसडी बिल्डकॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल हाउसिंग कंपनी द्वारा नीलामी में हासिल गाजियाबाद की एक संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही कहा कि अगले आदेश तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत याची के विरुद्ध कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कंपनी की ओर से अधिवक्ता डॉ. अवनीश त्रिपाठी और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है. पूर्व आदेश के अनुपालन में डीएम गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए.
हाईकोर्ट ने SRSD बिल्डकॉन वेंचर्स को जारी स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस पर रोक लगायी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Oct 24, 2024, 10:11 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएसडी बिल्डकॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल हाउसिंग कंपनी द्वारा नीलामी में हासिल गाजियाबाद की एक संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही कहा कि अगले आदेश तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत याची के विरुद्ध कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कंपनी की ओर से अधिवक्ता डॉ. अवनीश त्रिपाठी और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है. पूर्व आदेश के अनुपालन में डीएम गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए.