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म्यूचुअल स्थानांतरण के शासनादेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और सरकार से मांगा जवाब

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 19, 2024, 10:16 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit- Etv Bharat)

प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों के म्यूचुअल अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर जारी शासनादेश 2 फरवरी 2023 और 19 जून 2024 के सर्कुलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कहा गया है कि यह यूपी बेसिक एजुकेशन (अध्यापक )(नियुक्ति) नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत है. रचना राय, रुचि मिश्रा, रवि प्रकाश सहित अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों के म्यूचुअल अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर जारी शासनादेश 2 फरवरी 2023 और 19 जून 2024 के सर्कुलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कहा गया है कि यह यूपी बेसिक एजुकेशन (अध्यापक )(नियुक्ति) नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत है. रचना राय, रुचि मिश्रा, रवि प्रकाश सहित अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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