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हाईकोर्ट का आदेश, कानपुर नगर के स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की जिला जज करें जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 13, 2024, 9:18 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के जिला जज को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट द्वारा अवकाश पर होने के बावजूद अपने हस्ताक्षर से सम्मन आदेश जारी करने की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जिला जज कानपुर से कहा है कि इस पक्ष की जांच करें कि किन परिस्थितियों में स्पेशल जज ने ऐसा आदेश किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने देते हुए गजेन्द्र सिंह नेगी व दलवीर सिंह नेगी के खिलाफ जारी सम्मन आदेश रद्द कर दिया है. जिला जज से कहा कि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण लेकर प्रशासनिक न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रेषित करें.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के जिला जज को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट द्वारा अवकाश पर होने के बावजूद अपने हस्ताक्षर से सम्मन आदेश जारी करने की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जिला जज कानपुर से कहा है कि इस पक्ष की जांच करें कि किन परिस्थितियों में स्पेशल जज ने ऐसा आदेश किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने देते हुए गजेन्द्र सिंह नेगी व दलवीर सिंह नेगी के खिलाफ जारी सम्मन आदेश रद्द कर दिया है. जिला जज से कहा कि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण लेकर प्रशासनिक न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रेषित करें.

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