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हाईकोर्ट ने वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर के रास्तों से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 4, 2024, 10:52 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं राम मनोहर नारायन मिश्र की खंडपीठ ने बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर दाखिल अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. शयनभोग सेवा के मुख्य सेवायत अशोक गोस्वामी की ओर से कहा गया कि भीड़ प्रबंधन के आदेश का प्रशासन ठीक से पालन नहीं कर रहा है. बल्कि मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है. भीड़ प्रबंधन मंदिर के बाहर किया जाए. सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं राम मनोहर नारायन मिश्र की खंडपीठ ने बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर दाखिल अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. शयनभोग सेवा के मुख्य सेवायत अशोक गोस्वामी की ओर से कहा गया कि भीड़ प्रबंधन के आदेश का प्रशासन ठीक से पालन नहीं कर रहा है. बल्कि मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है. भीड़ प्रबंधन मंदिर के बाहर किया जाए. सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

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