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हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी चेयरमैन की बर्खास्तगी का आदेश किया रद्द, कहा- ऑर्डर एकतरफा, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 26, 2024, 9:41 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश बिना किसी विधिक आधार के मनमाना और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किया गया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया. याची अखिलेश मिश्रा का पक्ष अधिवक्ता सुभाष राठी ने रखा.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश बिना किसी विधिक आधार के मनमाना और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किया गया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया. याची अखिलेश मिश्रा का पक्ष अधिवक्ता सुभाष राठी ने रखा.

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