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सड़क पर बैठने वाले कुत्तों और मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निगम आयुक्तों को लगाई फटकार

structions to corporation commissioners
आवारा मवेशियों पर कोर्ट का निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 11, 2024, 9:07 PM IST

बिलासपुर: सड़क पर बैठने वाले आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी नगर पालिका और निगम आयुक्तों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायतों को कोर्ट ने कहा कि वो संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने सख्त निर्देश में कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

बिलासपुर: सड़क पर बैठने वाले आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी नगर पालिका और निगम आयुक्तों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायतों को कोर्ट ने कहा कि वो संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने सख्त निर्देश में कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

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