बिलासपुर: सड़क पर बैठने वाले आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी नगर पालिका और निगम आयुक्तों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायतों को कोर्ट ने कहा कि वो संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने सख्त निर्देश में कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.
सड़क पर बैठने वाले कुत्तों और मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निगम आयुक्तों को लगाई फटकार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Jul 11, 2024, 9:07 PM IST
बिलासपुर: सड़क पर बैठने वाले आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी नगर पालिका और निगम आयुक्तों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायतों को कोर्ट ने कहा कि वो संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने सख्त निर्देश में कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.