नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव प्रचार के लिए दीवारों, सड़कों को खराब करने पर चुनाव में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की चेतावनी देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव अधिकारी को तलब किया. हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करें. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से पूछा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अयोग्यता का नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए.
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में दीवार और सड़क गंदा करने वालों से हाईकोर्ट नाराज
Published : Sep 24, 2024, 8:55 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव प्रचार के लिए दीवारों, सड़कों को खराब करने पर चुनाव में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की चेतावनी देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव अधिकारी को तलब किया. हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करें. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से पूछा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अयोग्यता का नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए.