नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके पहले 1 जुलाई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस कर जवाब तलब किया था और इस मामले को रोस्टर बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया.
बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
Published : Jul 8, 2024, 7:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके पहले 1 जुलाई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस कर जवाब तलब किया था और इस मामले को रोस्टर बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया.