बाराबंकी: करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तंत्र-मंत्र के जरिये रुपये दो गुना करने का लालच देकर एक व्यक्ति से 1 लाख 75 हजार रुपये लूट लेने और हत्या कर देने के मामले में यूपी की बाराबंकी अदालत ने साले-बहनोई को दोषी करार दिया है. साथ ही दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 31-31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सिंह प्रथम ने सुनाया है. दोषियों की पहचान जब्बार पुत्र छोटी निवासी बरबसौली थाना जैदपुर और उसके साले इबरान पुत्र मोहर्रम अली निवासी के रूप में हुई है.
लूट और हत्या के मामले में साले-बहनोई दोषी, दोनों को आजीवन कारावास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 26, 2024, 10:56 PM IST
बाराबंकी: करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तंत्र-मंत्र के जरिये रुपये दो गुना करने का लालच देकर एक व्यक्ति से 1 लाख 75 हजार रुपये लूट लेने और हत्या कर देने के मामले में यूपी की बाराबंकी अदालत ने साले-बहनोई को दोषी करार दिया है. साथ ही दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 31-31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सिंह प्रथम ने सुनाया है. दोषियों की पहचान जब्बार पुत्र छोटी निवासी बरबसौली थाना जैदपुर और उसके साले इबरान पुत्र मोहर्रम अली निवासी के रूप में हुई है.