कानपुरः बीए सेकंड ईयर की छात्रा से दो माह तक रेप की वारदात को अंजाम देने के दोषी करार नन्हके (प्रदीप) को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 31 हजार का अर्थदंड लगाया है. मामला फास्ट्रेक कोर्ट में था. दोषी ने साल 2014 में वारदात अंजाम दी थी. पुलिस ने नन्हके और चाचा रामदास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. रामदास की मृत्यु हो चुकी है. एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. कोर्ट ने नन्हके को दोषी साबित होने पर सजा सुनाई.
छात्रा से दो माह तक रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Oct 20, 2024, 11:16 AM IST
कानपुरः बीए सेकंड ईयर की छात्रा से दो माह तक रेप की वारदात को अंजाम देने के दोषी करार नन्हके (प्रदीप) को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 31 हजार का अर्थदंड लगाया है. मामला फास्ट्रेक कोर्ट में था. दोषी ने साल 2014 में वारदात अंजाम दी थी. पुलिस ने नन्हके और चाचा रामदास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. रामदास की मृत्यु हो चुकी है. एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. कोर्ट ने नन्हके को दोषी साबित होने पर सजा सुनाई.