भिलाई: अपहरण और मारपीट के मामले में भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया. सभापति के अग्रिम जमानत आवेदन पर प्रार्थी की ओर से आपत्ति लगाई गई थी. इसमें बताया गया कि "मारपीट के एक मामले में सभापति को कोर्ट पहले भी दंडित कर चुका है. उन्होंने दोबारा वैसा ही अपराध किया. इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए." प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने केस डायरी देखने के बाद सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
भिलाई चरोदा निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Aug 31, 2024, 10:57 AM IST
भिलाई: अपहरण और मारपीट के मामले में भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया. सभापति के अग्रिम जमानत आवेदन पर प्रार्थी की ओर से आपत्ति लगाई गई थी. इसमें बताया गया कि "मारपीट के एक मामले में सभापति को कोर्ट पहले भी दंडित कर चुका है. उन्होंने दोबारा वैसा ही अपराध किया. इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए." प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने केस डायरी देखने के बाद सभापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.